Categories: Haryana

पाॅक्सो एक्ट में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुनीत अरोड़ा की अदालत ने सुनाई सजा

प्रवीण वालिया, करनाल- India News (इंडिया न्यूज), POCSO Case : जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सो) गुनीत अरोड़ा की अदालत ने .पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी नानु पुत्र सिंदरपाल को धारा 452, 366-ए आईपीसी और 10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए धारा 452 के तहत पांच वर्ष का कारावास, 366-ए आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास) और पॉक्सो एक्ट-2012 की धारा 10 के तहत पांच वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

एक दूसरे मामले में….

वहीं एक दूसरे मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी सचिन काम्बोज पुत्र शशि कुमार को आईपीसी की धारा 323/34 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास), आईपीसी धारा 324/34 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास), आईपीसी धारा 307/34 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये जुर्माना (जुर्माना अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास) और आईपीसी की धारा 427/34 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

Recent Posts

From a Parent’s Frustration to a National Education Platform: The Story Behind Qurocity

From a Parent’s Frustration to a National Education Platform: The Story Behind Qurocity New Delhi…

1 hour ago

'Supergirl' brings a reluctant and relatable hero to the big screen

By Hanna Rantala LONDON, June 18 (Reuters) - "Supergirl" star Milly Alcock says the new…

7 hours ago