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नगर निगम की सख्ती : अवैध विज्ञापन लगाने वालों पर ₹13.80 लाख जुर्माना, दोबारा उल्लंघन करने पर होगी एफ.आई.आर.

प्रवीण वालिया-करनाल, India News (इंडिया न्यूज), Karnal Municipal Corporation : नगर निगम करनाल ने शहर में अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने और सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम ने विभिन्न संस्थानों एवं व्यक्तियों को 139 नोटिस जारी किए हैं और ₹13,80,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी नगर निगम की आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।

फ्लाईओवर, खंभे और पेंटिंग्स पर पोस्टर-निगम ने जताई नाराजगी

डॉ. शर्मा ने बताया कि नगर निगम की टीम द्वारा शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए की गई पेंटिंग्स, फ्लाईओवर, दीवारें, बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों पर फ्लैक्स बोर्ड, पोस्टर, स्टिकर, और विज्ञापन चस्पा किए जा रहे हैं, जो शहर की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। ऐसे मामलों में निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है।

102 और लोगों को नोटिस, नहीं हटाए तो जुर्माना तय

इसके अतिरिक्त 102 व्यक्तियों और संस्थानों को विज्ञापन हटाने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। यदि ये विज्ञापन स्वेच्छा से नहीं हटाए गए तो इन पर भी नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

अभियान जारी : हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहती है टीम

डॉ. शर्मा ने बताया कि अवैध विज्ञापन बोर्ड और फ्लैक्स हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। निगम की विज्ञापन शाखा की टीम हर सप्ताह दो दिन फील्ड में रहकर ऐसे अवैध विज्ञापन हटाती है और संबंधितों को नोटिस देती है।

विज्ञापन के लिए लेनी होगी अनुमति

डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उपनियम 2022 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या संस्था नगर निगम से पूर्व अनुमति लिए बिना कोई विज्ञापन नहीं लगा सकता। बिना अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर जुर्माना और एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती है।

चेतावनी : दोबारा उल्लंघन पर एफ.आई.आर.

उन्होंने सभी संबंधितों को चेताया कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम की अधिकृत साइट के अलावा किसी अन्य स्थान पर विज्ञापन लगाएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार बोर्ड हटवाने के बाद यदि कोई व्यक्ति फिर से विज्ञापन लगाता है, तो उस पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए निर्देश

प्रेस संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि वे नगर निगम की अधिकृत साइट के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन लगाते हैं, तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, फ्लैक्स और पोस्टर पर दुकान का नाम, पता और संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।

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