India News (इंडिया न्यूज), Minister Krishan Lal Panwar : हरियाणा सरकार जनसेवा को समर्पित हो विकासात्मक कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक उपरांत सरकार द्वारा लिए गए जनहितकारी निर्णयों की जानकारी विस्तार से देते हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। प्रदेश के विकास,पंचायत,खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के चार स्तम्भ बताए हैं जिनमें महिलाओं की अहम भागीदारी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही है।
प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा उसे हम गीता के समान मानते हैं। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे प्रदेश सरकार लगातार पूरे कर रही है। पंवार ने बताया कि कैबिनेट ने महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारम्भ होगा।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या उससे अधिक आयु की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले चरण में, उन परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में, चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होंने चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिनमें आवेदिका को पहले से ही अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्टेज 3 और 4 कैंसर पीडि़त मरीजों (महिलाओं),सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीडि़त मरीज़ों को पहले से मिल रही है पेंशन।
उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी 45 वर्ष की आयु पूरा करेगी उस दिन वे ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हों जाएंगी। जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी। हमारा अनुमान है कि पहले चरण में लगभग 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना की गजट नोटिफिकेशन कर देंगे, वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएँ घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस करेंगे कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। सभी ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं को सूची पर कोई भी आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा।
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