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मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी किया, 2018 में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में किया था गिरफ्तार

एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी अभिनव उर्फ गोल्डी पुत्र सत्यपाल निवासी विजय नगर, हरि सिंह चौक, नूरवाला, पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Written By: Anurekha Lambra
Last Updated: 2025-08-27 23:00:44

India News (इंडिया न्यूज), Drug Smuggler Sentenced To 20 Years In Prison : एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी अभिनव उर्फ गोल्डी पुत्र सत्यपाल निवासी विजय नगर, हरि सिंह चौक, नूरवाला, पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं देने पर अभिनव उर्फ गोल्डी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा

ए.एस.जे. योगेश चौधरी की अदालत ने अभिनव उर्फ गोल्डी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माना नहीं देने पर अभिनव उर्फ गोल्डी को 2 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पानीपत पुलिस ने अभिनव उर्फ गोल्डी को चार मई सन् 2018 को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी अभिनव उर्फ गोल्डी के खिलाफ थाना किला में 20 व 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया गया।

गोल्डी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों की गवाही सुनने के बाद दोषी सजा दी

एडिशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने सरकारी वकील कुलदीप ढुल की सशक्त पैरवी में किला थाना पुलिस द्वारा आरोपी अभिनव उर्फ गोल्डी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों की गवाही सुनने के बाद दोषी अभिनव उर्फ गोल्डी को 20 साल के कठोर कारावास व दो लाख रुपये का जुर्माना की सजा दी है। 

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