India News (इंडिया न्यूज), Panipat News : जिला नगर आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त (एडीसी) डॉक्टर पंकज ने एसडीएम अमित कुमार को एसएमएच मेडिकेयर हस्पताल के बाहर पालिका भूमि को कब्ज़ा मुक्त कराकर दीवार बनाने व हस्पताल के नाम तहसील में दर्ज रजिस्ट्री को रद्द करने का केस बना कर स्वीकृति के लिए डीसी को भिजवाने के निर्देश दिये हैं। यह कारवाई आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की शिकायत पर आज सुनवाई के बाद हुई। जांच में नगर पालिका सचिव मनीष शर्मा,जेई गौरव, तीनों प्रॉपर्टी टैक्स क्लर्क प्रिंस, गौरव, रविंद्र, हलका पटवारी दीपक, एसएमएच मेडिकेयर हस्पताल निदेशक धीरेन्द्र,प्लॉट विक्रेता बबिता जिंदल, रितिक जिंदल आदि उपस्थित हुए।
अवैध कब्ज़े सहित अस्पताल का नक्शा स्वीकृत करवा दिया
शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने जाँच के दौरान एडीसी डा.पंकज को नक्शा बना कर स्पष्ट किया कि किस तरह जालसाज़ी करके पालिका भूमि को अपनी भूमि बता कर क्रेता,विक्रेता ने तहसीलदार से मिलकर तहसील में रजिस्ट्री करवा कर फ़र्ज़ीवाड़ा किया। पालिका अधिकारियों ने धांधली करके प्रॉपर्टी आईडी व एनडीसी बना दी।
निजी आर्किटेक्ट ने अपनी गारंटी पर पालिका भूमि पर अवैध कब्ज़े सहित अस्पताल का नक्शा स्वीकृत करवा दिया। अस्पताल को कोई रास्ता नहीं लगता,जीटी रोड़ पर पालिका की भूमि पर अवैध कब्ज़ा करके रास्ता बनाने के लिए फ़र्ज़ीवाड़ा किया गया। पालिका द्वारा अपनी भूमि पर कब्ज़ा लेने के लिए लगाए गए खम्बों को हस्पताल संचालकों ने उखाड़ फेंका,इसकी पुष्टि पालिका सचिव मनीष शर्मा ने भी की।
अस्पताल निदेशक को कड़ी फटकार भी लगाई
इतना सुन कर जांच अधिकारी व एडीसी भड़क गए और अस्पताल निदेशक को कड़ी फटकार भी लगाई। अस्पताल निदेशक धीरेन्द्र ने एडीसी को बताया कि उन्होंने पालिका भूमि पर अवैध कब्ज़ा नहीं किया है। हलका पटवारी दीपक ने बताया कि अस्पताल की रजिस्ट्री किल्ला नंबर 20//25/2 की है और रिकॉर्ड मुताबिक इसको जीटी रोड़ नहीं लगता, बल्कि इसके साथ लगते किला नंबर 19//21 वाली पालिका भूमि को ही जीटी रोड़ लगता है।
पूछा कि पीपी एक्ट में केस डालने की क्या जरूरत थी ?
एडीसी डा. पंकज ने सुनवाई के बाद पालिका अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि पीपी एक्ट में केस डालने की क्या जरूरत थी, अपनी भूमि पर दीवार बना कर कब्ज़ा लेना चाहिए था। उन्होंने पालिका के जेई एवं बिल्डिंग इंस्पेक्टर गौरव को अस्पताल की प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी बनाने के सारे रिकॉर्ड, हस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे मुताबिक होने न होने की रिपोर्ट व बिना जरूरी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिए अस्पताल खुलने बारे रिपोर्ट भी अगली सुनवाई में ले कर आने के आदेश किए।