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नशा तस्कर को 10 साल का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना,  अप्रैल 2019 को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में किया था गिरफ्तार

एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (एनडीपीएस) योगेश चौधरी ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी वासीद उर्फ बासीद पुत्र बशीर निवासी गांव राणा माजरा जिला पानीपत को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जज चौधरी की अदालत ने वासीद पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना नहीं देने पर वासीद को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

Written By: Anurekha Lambra
Last Updated: July 30, 2025 21:41:39 IST

India News (इंडिया न्यूज), Drug smuggler Sentenced To 10 Years Imprisonment : एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (एनडीपीएस) योगेश चौधरी ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी वासीद उर्फ बासीद पुत्र बशीर निवासी गांव राणा माजरा जिला पानीपत को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जज चौधरी की अदालत ने वासीद पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना नहीं देने पर वासीद को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

इस फैसले ने समाज में नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश भी दिया

वासीद को चार अप्रैल 2019 को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में थाना सनौली खुर्द में 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सरकार की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जज योगेश चौधरी की अदालत का फैसला न केवल दोषी वासीद को सजा दिलाने में सफल रहा, बल्कि इस फैसले ने समाज में नशे के खिलाफ एक सख्त संदेश भी दिया है। इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुलदीप ढुल की कड़ी मेहनत और पेशेवर अंदाज ने सरकार के नशे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया है।

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