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हरियाणा के इस जिले में ‘ड्रिंक एंड ड्राइव’ के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, 30 वाहनों के चालान, 11 वाहनों को किया इंपाउंड

पानीपत जिला पुलिस द्वारा सोमवार की रात को ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया गया। इसके तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने जगह जगह पर नाकाबंदी कर 870 वाहन चालकों को चेक किया, इनमें से नशे का सेवन करके वाहन चलाते मिले 30 वाहन चालकों के चालान किए गए। इसके साथ ही अत्याधिक शराब पीकर वाहन चला रहे 11 वाहन चालकों के वाहनों को इंपाउंड किया गया।

Written By: Anurekha Lambra
Last Updated: August 19, 2025 17:43:53 IST

India News (इंडिया न्यूज), Special Campaign Against Drink And Drive : पानीपत जिला पुलिस द्वारा सोमवार की रात को ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया गया। इसके तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने जगह जगह पर नाकाबंदी कर 870 वाहन चालकों को चेक किया, इनमें से नशे का सेवन करके वाहन चलाते मिले 30 वाहन चालकों के चालान किए गए। इसके साथ ही अत्याधिक शराब पीकर वाहन चला रहे 11 वाहन चालकों के वाहनों को इंपाउंड किया गया।

ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वाले वाहन चालकों के चालान किए

उप पुलिस अधीक्षक यातायात सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह आईपीएस ने जिला में सड़क हादसों को रोकने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यातायात पुलिस के साथ ही सभी थाना व चौकी प्रभारियों को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा सोमवार को रात्रि के समय मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ड्रिंक एंड ड्राइव करके ट्रैफिक नियमों की उल्लघंना करने वाले वाहन चालकों के चालान किए गए।

अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर नशे में वाहन चलाने वालों के ऊपर कड़ा शिकंजा कसना

उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर नशे में वाहन चलाने वालों के ऊपर कड़ा शिकंजा कसना था। अक्सर देखने में आता है कि रात्रि के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं साथ में सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है।

पुलिस द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा

उन्होंने” उप पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है। जिला में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व यातायात नियमों की पालना दृढता से करवाने के लिए पुलिस द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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